जोधपुर। यदि आप बच्चों के साथ रेलयात्रा पर जा रहे हैं तो बच्चों का पूरा किराया देने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अब 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को हाफ टिकट पर पूरी बर्थ देने की सुविधा समाप्त होने जा रही है। 21 अप्रेल से बच्चों का पूरा किराया चुकाने पर ही बर्थ मिल पाएगी। रेलवे बच्चों के किराए का संशोधित नियम लागू करने जा रहा है।

विकल्प हां या ना में दें

संशोधित नियम के अनुसार आरक्षण के समय यदि 5 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के अंदर के बच्चे के लिए अलग पूरी बर्थ (आरक्षित श्रेणी में) की मांग करने पर वयस्क का पूरा किराया लगेगा। आरक्षण फार्म भरते समय यात्री बच्चे के लिए पूरी बर्थ का विकल्प संकेत हां या ना में दे सकते हैं।

यदि बच्चे के लिए अलग पूरा से पूरी बर्थ नहीं मांगी जाती है तो न्यूनतम दूरी शुल्क शर्त के साथ वयस्क किराए का आधा लिया जाएगा। यह संशोधित बाल किराया नियम 21 अप्रैल 2016 और उससे आगे की यात्रा के लिए लागू किया जाएगा।

नियमों में कोई परिवर्तन नहीं

साथ ही अनारक्षित टिकटों के बाल किराया नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यानी 5-12 वर्षों के बच्चों के लिए अनारक्षित टिकट का किराया न्यूनतम दूरी शुल्क शर्त के साथ वयस्क किराए का आधा होगा।