नई दिल्ली। सरकार ने पैकेट बंद खाद्य उत्पाद विनिर्माता कंपनियों के लिए नियम बदल दिए हैं। इसके तहत उन्हें सामान की कीमत, उसकी गुणवत्ता समेत छह अन्य विवरण और अधिक प्रमुखता के साथ अंकित करने होंगे, जो पैकेट के 40 फीसदी क्षेत्र में फैला होगा।

नियम का उद्देश्य

इसका उद्येश्य है कि ग्राहक इन सूचनाओं को आसानी से पढ़ सकें। इन सूचनाओं में विनिर्माता, पैकजकर्ता अथवा आयातक का नाम, जिंस की शुद्ध मात्रा, विनिर्माण की तिथि, खुदरा बिक्री मूल्य और उपभोक्ता सहायता केंद्र का संपर्क नंबर शामिल होगा।

सख्ती से अनुपालन

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने नए नियमों को जुलाई से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के संचालन मंडल के साथ मसूरी में इस विषय में विस्तार से चर्चा की थी। मंत्री ने कहा है कि इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा और इस पर निगरानी के लिए एक प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया गया है।

जुलाई से होगा लागू

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा संशोधित नया नियम जुलाई से लागू हो जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पैकेट बंद सभी जिंसों में छह अनिवार्य सूचनाओं को पैकेट के सिरे और निचले क्षेत्र को छोड़ कर बाकी हिस्से के कम से कम 40 फीसदी क्षेत्र में और अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।