लॉयन न्यूज नेटवर्क। गैरकानूनी निकाह मामले इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान की अदियाला डिस्ट्रिक्ट जेल में बनी मेकशिफ्ट कोर्ट ने शनिवार को 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल, दोनों की शादी को फ्रॉड बताते हुए बुशरा के एक्स हसबैंड खावर फरीद मानेका ने याचिका दायर कराई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैर इस्लामिक करार दिया और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे। केस की सुनवाई शुक्रवार को 14 घंटों तक अदियाला जेल में ही हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाए थे कि बुशरा ने इद्दत का पीरियड पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। दरअसल, इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है। मानेका ने खान पर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए मानेका ने कहा था कि हमारी शादी को 28 साल हो चुके थे, हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इमरान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया।

 

खान को पांच दिन में तीसरी सजा
पिछले 5 दिन में तीसरी बार है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा हुई है। इससे पहले 30 जनवरी को उन्हें सायफर केस में 10 साल और फिर 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।