लॉयन न्यूज, यूटिलिटी डेस्क। 12 अंकों के आधार नंबर को पेन कार्ड, मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट के साथ ही सोशल सिक्युरिटी स्कीम के साथ लिंक करना जरूरी है। अधिकांश सेवाओं को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। सरकार कई बार आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा चुकी है। इस बार भी यदि आप आधार को लिंक करने से चूके तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पेन कार्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आप आधार को पेन कार्ड से ऑनलाइन ही लिंक कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है।

मोबाइल सिम
नई सिम आधार कार्ड के जरिए ही ली जा सकती हैं। पुराने सिम यूजर्स को भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी। नई IVRS मैथ्ड के जरिए घर से ही आधार कार्ड को मोबाइल सिम से लिंक किया जा सकता है, इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है।

बैंक अकाउंट

बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। बैंक लगातार कस्टमर्स को लिंक करने के लिए रिमाइंडर भेज रहे हैं। लिंक करने पर अकाउंट बंद हो सकता है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है।

पीपीएफ अकाउंट

इम्प्लॉइज प्रोवीडेंट फंड ओर्गनाइजेशन (EPFO) सब्सक्राइर्ब्स के UAN को आधार कार्ड से लिंक करने की ऑनलाइन प्रॉसेस लॉन्च कर चुका है। इसे लिंक करने के लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in. पर जा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है