• याचिका में नेवी अधिकारी की पत्नी ने कहा है कि साल 2012 में उसके पति ने एक दूसरे नेवी अधिकारी के साथ वाइफ स्वैपिंग करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने इंकार कर दिया।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में वाइफ स्वैपिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए केरल सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस दल का अधिकारी डीआईजी रैंक के अफसर को बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

    आईएनएस कोच्चि में अधिकारियों पर लगाए गए इस आरोप की जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस आर. भानुमति की बेंच ने एक नेवी अधिकारी की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। याचिका में नेवी अधिकारी की पत्नी ने कहा है कि साल 2012 में उसके पति ने एक दूसरे नेवी अधिकारी के साथ वाइफ स्वैपिंग करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने इंकार कर दिया। इसके बाद उसके पति ने उसे प्रताडि़त भी किया। उसे बाद में पता चला कि नेवी अधिकारियों के बीच वाइफ स्वैपिंग बड़े पैमाने पर हो रही है।

    नहीं हुई सुनवाई

    महिला ने बताया कि उसने नेवी के आला अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या अन्य किसी विशेष एजेंसी से कराने की मांग की थी।