लॉयन न्यूज,बीकानेर। दो से अधिक पत्नी रखने, शादी में दहेज लेने तथा दो से अधिक बच्चे पैदा ( 1 जून 2002 के बाद) करने वाले युवा सावधान हो जाएं। ऐसे युवाओं को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड नौकरी नहीं देगा। इसके अलावा यदि कोई महिला ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसके पहले से एक और पत्नी है तो उस महिला को भी नौकरी नहीं मिलेगी। विवाह पंजीयन भी अनिवार्य किया गया है। यदि ऐसे आवेदकों का चयन हो भी गया तो जानकारी होने पर उन्हे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उक्त गाइड लाइन चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई संगणक की भर्ती के लिए जारी की गई है। हालांकि सरकार चाहेगी तो उन्हे विशेष छूट दे सकती है।

बोर्ड की ओर से 400 पदों पर संगणक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 37 पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। भर्ती की पूरी गाइडलाइन विभाग की साइट पर अपलोड कर दी गई है। आवेदक 26 फरवरी से 27 मार्च की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे व फीस जमा करवा सकेंगे। परीक्षा मई में संभावित है। न्यूनतम वेतनमान 26 हजार 300 रखा गया है।

ऑनलाइन भरने होंगे आवेदन
भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को ई-मेल आईडी बनानी होगी। ई-मित्र व कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले साइट पर जाकर कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। पंजीयन के दौरान एस- एसओ आईडी व पासवर्ड संभाल कर रखना होगा। आवेदन करने के लिए सेवा प्रदाता को 30/20+10 रुपए शुल्क देने होंगे। हाथ से भरे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन होने के बाद संशोधन नहीं होंगे। इसलिए आवदेन पूरी सावधानी पूर्वक करें। आवेदन के बाद रसीद जरूर लें। परीक्षा शुल्क ई-मित्र व कियोस्क के माध्यम से भराने होंगे। 18 से ऊपर व 35 से कम उम्र के युवा आवेदन कर सकेंगे। सामान्य महिला को पांच वर्ष, एससी/एसटी पुरुष व ओबीसी को पांच वर्ष तथा एससी/एसटी महिला को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं निशक्तों को 10, 13 व 15 साल की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु में छूट मिलेगी।

यह रहेगा परीक्षा शुल्क
– सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर/ओबीसी/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 450 रुपए शुल्क जमा कराने होंगे।
– राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर के पिछड़ा वर्ग व अति विछड़ा वर्ग के आवेदकों को 350 रुपए जमा कराने होंगे।
– समस्त विशेष योग्यजन, राजस्थान के अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 250 रुपए जमा कराने होंगे।
– दूसरे राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में माने जाएंगे।