लॉयन न्यूज,बीकानेर। एक अप्रैल के साथ ही आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां अस्पतालों व स्कूलों के समय में बदलाव होगा। वहीं मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा खत्म होगी।वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। 15,000 रुपए मेडिकल री-इम्बर्समेंट और 19,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस सुविधा वापस ले ली गई है।

इनकम टैक्स पर 3प्रतिशत की जगह 4प्रतिशत हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। टैक्सेबल इनकम 5 लाख रु. है तो सेस 125 रु. ज्यादा लगेगा। 15 लाख की टैक्सेबल इनकम पर देनदारी 2,625 रुपए बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10प्रतिशत टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स पर 3प्रतिशत की जगह 4प्रतिशत सेस, पर 40,000 रु. स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी एक साल से ज्यादा के निवेश में मुनाफे पर 10प्रतिशत टैक्स और इस पर 4प्रतिशत सेस लगेगा। अभी तक लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स नहीं था। एक साल में कैपिटल गेन एक लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा।

सेल्फ-एंप्लॉयड की एनपीएस निकासी पर छूट
सेल्फ-एंप्लॉयड लोग एनपीएस से पैसे निकालेंगे तो 40प्रतिशत हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक यह सुविधा वेतनभोगियों के लिए थी। डिविडेंड आय पर भी 10प्रतिशत टैक्स लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर 10प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशक को डिविडेंड देते समय ही टैक्स की रकम काटेगी। टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी निवेशक की नहीं होगी। सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी अगर एक साल से अधिक के लिए है तो हर साल समान अनुपात में प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए दो साल के बीमा कवर के लिए 40,000 रुपए प्रीमियम दिया तो दो साल 20-20 हजार रुपए पर टैक्स छूट ले सकेंगे। अभी 25,000 रुपए की सीमा है।

50,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री
सीनियर सिटीजंस के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस जमा (एफडी, रेकरिंग) पर 50,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स-फ्री होगा। अभी तक 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स-फ्री था।

इलाज के खर्च पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ी
यह एक लाख रु पए हो गई है। अभी 60 साल से अधिक वालों के लिए 60,000 और 80 साल से अधिक के लिए 80,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में जमा पर 8प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलता है। थर्ड पार्टी बीमा सस्ता होगा।

मिनिमम बैलेंस चार्ज कम लगेगा
एसबीआई ने बैंक खाते में एवरेज मंथली बैलेंस न होने पर लगने वाला चार्ज कम किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। शहरी क्षेत्रों में शुल्क 50 रु. की जगह 15 रु., अर्धशहरी क्षेत्रों में 40 की जगह 12 रु. और गांव-कस्बों में 40 की जगह 10 रु. होगा। इस शुल्क पर 18प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा। कार पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में कमी करने के साथ साथ बेस रेट पर लोन लेने वालों को एमसीएलआर का लाभ मिलेगा। बेस रेट आधारित लोन की पुरानी व्यवस्था 1 अप्रैल से एमसीएलआर से जुड़ जाएगी। बैंक हर महीने एमसीएलआर में संशोधन करते हैं। इस तरह बेस रेट पर लिए गए लोन की ईएमआई में भी बदलाव होगा।

ई-वे बिल
एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। ई-वे बिल तभी जरूरी होगा जब गाड़ी में रखे सभी माल (कंसाइनमेंट) की कीमत 50,000 रुपए से अधिक होगी। टैक्स से छूट वाली वस्तुओं की कीमत इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। सप्लायर के अलावा ट्रांसपोर्टर, कूरियर एजेंसी और ई-कॉमर्स ऑपरेटर भी बिल जेनरेट कर सकते हैं। ई-वे बिल की वैधता 100 किमी तक की दूरी के लिए एक दिन होगी। इसके बाद हर 100 किमी के लिए एक दिन का समय होगा।