कोटा  । तेज गति से वाहन चलाना, लालबत्ती की अवहेलना करना, नशे में वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना वाहन चालकों के लिए भारी पड़ सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए वालन चालकों का चालान तो कटेगा ही, 3 माह के लिए  लाइसेंस भी निलंबित होगा। नशे में  वाहन चलाते पकड़े गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा संबंधी समिति के निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रदीप कुमार व्यास ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराने को कहा है। पत्र में लिखा है कि  तेज गति से  वाहन चलाने, लालबत्ती की अवहेलना करने या माल वाहन में सवारी बैठाने,  वाहन चलाते समय  मोबाइल का  प्रयोग करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से ड्राइविंग  लाइसेंस जब्त कर लिया जाए।  इसकी रिपोर्ट  परिवहन  विभाग को  भेजी जाए, ताकि उसका मूल लाइसेंस 3 माह के लिए  निलंबित किया जा सके। निलम्बन अवधि पूरी होने के बाद ही धारक को लाइसेंस लौटाया जाएगा।

पावती रसीद में होगा उल्लेख

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक पावती रसीद दी जाएगी। इसमें वाहन चालक द्वारा जिस धारा का अपराध किया है, उसका उल्लेख होगा। इसमें उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस जब्त करने का भी उल्लेख होगा।

नशे में वाहन चलाते पकड़ा तो जेल 

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाता है। एेसे मामलों में चालान पेश करने वाला  अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा  कि उल्लंघनकर्ता को जेल भेजा जाए। चाहे उसका पहला ही अपराध क्यों न हो।

हेलमेट नहीं पहना तो काउंसलिंग 

कोई वाहन चालक बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसे दो घंटे सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं काउंसलिंग कक्षा में उपस्थित रहना होगा। यहां उसे दो घंटे तक सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में किसी थाने को चयनित कर एेसी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।