एक लाख रुपए जुर्माना लगाया
लॉयन न्यूज हनुमानगढ़। विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीले कैप्सूल तस्करी के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच के अनुसार 9 फरवरी 2020 को टिब्बी पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी ने टीम के साथ गश्त के दौरान रोही खाराखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को रोककर नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम रवीश पुत्र श्यामलाल निवासी वार्ड 5, खाराखेड़ा बताया। पुलिस ने उसके हाथ में ली हुई थैली को चैक किया तो उसमें पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 60 पत्ते भरे हुए थे। इनमें कुल 600 कैप्सूल थे। इसके संबंध में रवीश के पास कोई लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने कैप्सूल बरामद कर मौके से रवीश को गिरफ्तार कर लिया। उसके एनडीपीएस एक्ट में टिब्बी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

तलवाड़ा झील पुलिस थाना की ओर से इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपी रवीश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित माना गया और आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने आरोपी रवीश को बिना लाइसेंस के अवैध नशीली दवाइयां अपने कब्जे में रखने पर एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई।

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कोर्ट से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने और हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोषी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने नशीले कैप्सूल तस्करी के दोषी रवीश को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।