जोधपुर।  जोधपुर जिला मजिस्ट्रेट बिष्णुचरण मल्लिक ने आदेश जारी कर अक्षय तृतीय पर्व पर होने वाले बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत जिले में बच्चों की शादी के कार्ड छापने पर पाबंदी लगाई है।

आयु संबंधित प्रमाण पत्र 

आदेश के तहत जिले में मुद्रण कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि उनके विवाह के लिए मुद्रित किए जाने वाले निमंत्रण पत्रों के संबंध में वर-वधु की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन्मतिथि का अंकन निमंत्रण पत्रों पर करें एवं निमंत्रण पत्रों की एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सामूहिक विवाह का रिकॉर्ड भी चेक होगा

जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजक सामूहिक विवाह में पंजीबद्ध होने वाले जोड़ों(वर-वधु) की जन्म तिथि बाबत रेकार्ड लेंगे, संधारण करेंगे एवं समस्त संकलित सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सामूहिक विवाह की आयोजन तिथि से सात दिवस पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अफसरों की जवाबदेही तय

बाल विवाह के आयोजन किए जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की जवाबदेही तय की गई है।

कंट्रोल रूम बनाया

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर बाल विवाह रोकथाम नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश दिए हैं। यह नियंत्रण कक्ष तुरंत प्रभाव से लागू करके 25 मई तक चौबीस घंटे कार्य करेगा। अक्षय तृतीया 9 मई व पीपल पूर्णिमा 21 मई को है। इन अबूझ सावों में बाल विवाह रोकने और इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के लिए उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के कार्यालय में बाल विवाह रोकथाम नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में 0291-2650349 और 2650350 पर संपर्क किया जा सकता है।