अजमेर।  राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के जरिए अब चालक-परिचालक अवैध रुप से सामान, पार्सल नहीं ले जा सकेंगे। बिना यात्री के अवैध रूप से सामान परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निगम मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। आगार के सभी चालक, परिचालकों, यातायात निरीक्षकों को इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं।बसों के जरिए केवल अनुबन्धित फर्म के जरिए ही सामान भेजा जा सकेगा। निगम का उडऩदस्ता दल निरीक्षण के दौरान यह देखेगा कि चालक-परिचालक निर्धारित सूची के अतिरिक्त अन्य पार्सल या सामान बिना यात्री के तो परिवहन नहीं करवा रहा है। बिना यात्री के पार्सल परिवहन करवाने के मामले में चालकों-परिचालकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज होगी। कर चोरी व स्मगलिंग के मामले में भी मुकदमा दर्ज होगा। निरीक्षण दल को अपने साथ वजन मापने की मशीन भी साथ रखनी होगी। पार्सल जब्त कर बाद में नीलामी करनी होगी। रोडवेज एमडी राजेश यादव के अनुसार आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जांचना होगा मेटल डिटेक्टर से

निगम मुख्यालय के अनुसार वर्तमान में आंतककारी घटनाओं को देखते हुए अनुबन्धित फर्म के जरिए भेजे जा रहे सभी पार्सल की मेटल डिटेक्टर से जांच करनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई विस्फोटक एवं प्रतिबन्धित सामग्री तो नहीं है। किसी भी अप्रिय घटना को लिए अनुबन्धित फर्म/कम्पनी को जिम्मेदार माना जाएगा।

सुरक्षा को लेकर सख्ती

रेलवे की तरह ही अब रोडवेज ने भी प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ, ज्वलनशील गैस, पटाखा, विस्फोटक पदार्थों आदि का परिवहन नहीं किया जाएगा। यात्री के सामान की निगम का निरीक्षण दल तलाशी ले सकता है।

पहुंच गई थे कारतूस

कुछ समय पूर्व एक मामला सामने आया, जिसमें बस चालक ने एक पार्सल ले लिया लेकिन जैसे ही वह गंतव्य तक पहुंचा वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। जब पार्सल की जांच हुई तो उसमें कारतूस निकले। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है।