3500 करोड़ के नोटिस से जुड़ा मामला
लॉयन न्यूज,बीकानेर,1 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है। बेंच ने यह भी कहा कि 3500 करोड़ रुपए की मांग का इन अपीलों से कोई संबंध नहीं।

 

कांग्रेस को 29 मार्च को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था। जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।
पिछले हफ्ते ही कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया था, जिसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई। टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए हैं।