लॉयन न्यूज,आबू रोड :- न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने करीब आठ साल पूर्व डम्पर की टक्कर से बाइक सवार की मौत के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त डम्पर चालक को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक महालक्ष्मी कॉलोनी (केसरगंज) निवासी शशिकुमार पुत्र बुद्धदयाल डाबरा ने 18 दिसम्बर, 2008 को शहर थाने में इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि वह घरेलू काम से रीको एरिया गया हुआ था। देरी हो जाने से उसने अपने भाई रविकुमार डाबरा को घर से मोटरसाइकिल लेकर उसे ले जाने के लिए चेक-पोस्ट बुलाया। रविकुमार चेक-पोस्ट की तरफ आ रहा था, उस दौरान डम्पर चालक जम्मू-कश्मीर में सुंदरवन थानान्तर्गत टीसका निवासी रणजीतकुमार पुत्र जसपाल विशिष्ठ राजपूत ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में रविकुमार गंभीर घायल हो गया। वह उसे अस्पताल ले जा रहा था कि बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया। प्रकरण में सुनवाई व गवाहों के बयान के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. विमल व्यास ने अभियुक्त रणजीतकुमार पर भादंसं की धारा-279 व 304ए के तहत लगे आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया। फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त रणजीतकुमार को धारा-279 के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा-304ए के तहत दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई व अर्थदंड से दंडित किया।