लोहे के सरियों से बुजुर्ग पर किया था जानलेवा हमला
लॉयन न्यूज नेटवर्क। नागौर शहर के माही दरवाजा इलाके में 18 दिसंबर 2015 को बुजुर्ग पर जानलेवा हमले और बाद में बुजुर्ग की मौत मामले में आरोपी तीनों हमलावरों को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। नागौर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायाधीश नरेंद्रसिंह राठौड़ ने नागौर कोतवाली की एफआईआर संख्या 615/2015 के तहत आरोपी सिद्ध हुए नागौर निवासी सद्दाम उर्फ अब्दुल माजिद, जाकिर उर्फ मोडा, शहजाद उर्फ टाईगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

मामले के अनुसार धारा नागौर निवासी साजिद उर्फ गुड्डू ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 17 दिसंबर 2015 को शहर के माही दरवाजा के पास मोटरसाइकिल सवार पीरजादों का मौहल्ला नागौर निवासी सद्दाम पुत्र अब्दुल कादिर ने अपने 3-4 साथियों के साथ पिता फतेह मोहम्मद पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे के सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में फतेह मोहम्मद को शरीर पर, सिर पर जगह-जगह गंभीर चोटें आई। हमलावर फतेह मोहम्मद को अधमरा करके वहीं छोड़ गए। आसपास के लोगों की सूचना पाकर फतेह मोहम्मद को पहले नागौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

 

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 323, 341 और 302 के तहत हत्या व एकराय होकर मारपीट करने का मामला दर्ज कर अभियोजन शुरू किया। एडीजे राठौड़ ने इन तीनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21,500 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।