लॉयन न्यूज, श्रीगंगानगर। नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे तारांकित होटलों, गैर तारांकित होटलों, एसी और नॉन एसी कमरे वाले होटलों, चाट पकौड़ी की मोबाइल दुकानों, आइस फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल को भी अब लाइसेंस लेना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं।

लाइसेंस समाप्ति के एक माह की अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाने पर संबंधित संस्थान को बंद करवा दिया जाएगा। नगर परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में परिषद को आदेश प्राप्त हुए हैं तथा एक अपे्रल से पूर्व इन सभी संस्थानों के संचालकों को राशि जमा करवा कर लाइसेंस लेने होंगे।

यह रहेगा शुल्क
फाइव स्टार डीलक्स होटल को नगर परिषद क्षेत्र में पचास हजार तथा नगर पालिका क्षेत्र में 25 हजार रुपए लाइसेंस शुल्क देना होगा। इसी प्रकार फाइव स्टार होटल को नगर परिषद क्षेत्र में चालीस हजार और नगर पालिका क्षेत्र में बीस हजार रुपए लाइसेंस शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा। इसी प्रकार से चार स्टार, दो और तीन स्टार होटल, नॉन स्टार होटल, दस से बीस कमरे अथवा इससे अधिक कमरों वाले होटल, पचास चेयर तक के रेस्टोरेंट सहित विभिन्न होटलों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।