लॉयन न्यूज, सादुलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज प्रताडऩा के मामले में आरोपित पति, देवर एवं सास को एक-एक वर्ष साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रुपए की जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार सादुलपुर के वार्ड 30 निवासी पीडि़ता अरुणा कंवर ने दस फरवरी 2011 को न्यायालय में इस्तगासा दर्ज करवाया था।

उसने मामले में बताया कि 12 सितंबर 2007 को उसके पिता ने जयपुर निवासी चैनसिंह से उसकी शादी हैसियत से की थी। शादी के बाद से पति सहित देवर जीवराज सिंह एवं सास कृष्णा कंवर ने एक लाख रुपए नकद एवं एक कार की मांग की। कम दहेज का ताना देकर परेशान व मारपीट करने लगे। प्रकरण में न्यायाधीश रजनी ब्रजेश ने पत्रावलियों, साक्ष्यों, गवाहों का अवलोकन किया।

न्यायालय ने पति, देवर और सास को दोषी माना और एक-एक वर्ष साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकरी महेश नेहरा एवं परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अजीत पचार एवं प्रेमसिंह बीका ने की।