लॉयन न्यूज,जोधपुर/बीकानेर। करीब 18 वर्ष से हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे एक पूर्व सैनिक को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने राज्य सरकार के गृह विभाग तथा बीकानेर के जिला कलक्टर व पुलिस को अधीक्षक को दो माह में सम्बन्धित प्राधिकारी से लाइसेंस का सत्यापन कर उचित पाए जाने पर लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए हैं।

 

बीकानेर निवासी पूर्व सैनिक प्रभुराम गोदारा की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने वर्ष 1997 में जम्मू-कश्मीर से हथियार लाइसेंस जारी करवाया था। जो कि बाद में नागपुर (महाराष्ट्र) और बाड़मेर (राजस्थान) से नवीनीकृत भी हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2005 में गृह जिले बीकानेर में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, जो तकरीबन 18 वर्ष से लम्बित है। लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता बतौर पूर्व सैनिक सुरक्षाकर्मी के रूप में मिलने वाले रोजगार से वंचित हो रहा है।

 

इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गृह विभाग की ओर से 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की ओर से न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इसमें अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण करने से पूर्व, अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी से सत्यापन के बाद नवीनीकरण के निर्देश हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता का लाइसेंस अंतिम बार जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से नवीनीकरण हुआ है, ऐसे में लाइसेंस का सत्यापन जम्मू-कश्मीर से नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से करवाया जाना चाहिए।

 

सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने याचिका मंजूर करते हुए 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की पालना में अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से सत्यापन करवाकर उचित एवं पात्र पाए जाने पर दो माह की अवधि में याचिकाकर्ता का लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए।