लॉयन न्यूज, बीकानेर। कोटा जिले के न्यायालय में सोमवार को एक ऐसा फैसला हुआ जिसको जानकर छोटी-छोटी बच्चियों पर गंदी नीयत व नजर रखने वाले गंदी सोच के लोग शायद सबक लेंगे और जो नहीं लेंगे वे जिंदगीभर जेल में सडेंगे। बता दें कि कोटा में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के जज हनुमान प्रसाद ने दोषी मिथुन राव (24 साल) को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला जुलाई 2017 का है।

जानकारी के अनुसार पीडि़त बच्ची के पिता ने जुलाई 2017 में सिमलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी चौथी क्लास में पढऩे वाली 9 साल की बेटी 27 जुलाई 2017 को गांव में हुए एक भंडारे में गई थी। भंडारे से आने के बाद उसने बताया कि मिथुन राव नाम का युवक उसे भंडारे के पास बने खंडहर में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने 15 दिन पहले भी ऐसा ही गलत काम किया था। मिथुन राव बच्ची की दो सहेली के साथ भी छेड़छाड़ कर चुका है। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर सिमलिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने जांच के दौरान तीनों बच्चियों से पूछताछ की। इसमें अश्लील हरकत व छेड़छाड़ किए जाने की पुष्टि होने पर सिमालिया में रहने वाले मिथुन उर्फ गजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। मामले में 21 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए मिथुन को उम्रकैद (अंतिम सांस तक ) व 25 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया।