एनडीपीएस के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद ने दिया फैसला
लॉयन न्यूज,बीकानेर,2 मई। नशीली टेबलेट के मामले में आज न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला हनुमानगढ़ से जुड़ा है। इस सम्बंध में एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीशी रूपचंद सुथार ने सजा का आदेश दिया है। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 12-12 साल की सजा का आदेश दिया है साथ ही तीसरे आरोपी को साक्ष के अभाव में बरी कर दिया गया है। दोनो दोषियों पर डेढ-डेढ़ लाख के जुर्माने का भी आदेश दिया है। बता दे कि हनुमानगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नशीली टेबलेट्स की तस्करी के आरोपियों कुलदीप उर्फ कालू और अजय कुमार को गिरफ्तार कर उनसे बड़ी मात्र में नशीला पदार्थ बरामद किया और बाद जांच चालान पेश कर दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचन्द सुथार ने नशीली टेबलेट तस्करी के दोनों दोषियों को सजा का आदेश दिया है।