ब्यावर। रोडवेज बस चलाने या यात्रियों को बैठाने में लापरवाही बरतने पर अब चालक व परिचालकों पर सख्ती की जाएगी। दोनों के खिलाफ अनुशात्सनात्मक कार्रवाई तो होगी साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए निर्देशों के तहत बस चलाते समय चालक मोबाइल व सवारियों से बातचीत नहीं कर सकता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि बस चलाते समय यदि चालक मोबाइल पर बातचीत करते पाया गया तो उस पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उसका मोबाइल भी जब्त किया जाएगा। यही नहीं गाड़ी चलाते समय चालक यात्रियों से बातचीत भी नहीं कर सकता है। इससे संतुलन बिगडऩे की आशंका बनी रहती है। यदि चालक तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश किए जारी

परिचालक यात्रियों को निगम की बसों में छत, पायदान, सीढ़ी, इंजन और चालक के पास नहीं बैठा सकता है। दोनों से निर्देशों की पालना कराने को लेकर समय-समय पर निगम के अधिकारी बसों को रास्ते में रोक कर जांच भी करेंगे। इस दौरान यदि कोई नियमों की पालना करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

वर्दी है अनिवार्य

रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि अब परिचालक को वर्दी में होना अनिवार्य किया गया है। जहां उस वर्दी पर परिचालक का नाम भी अंकित होगा। इसके अतिरिक्त बस चलाते समय चालक व परिचालक बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। टीम जांच के दौरान इन सभी चीजों का भी विशेष ध्यान रखेगी।

इनका कहना है…

सड़क हादसे रोकने व यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से परिचालक का वर्दी में होना, बस चलाते समय चालक मोबाइल पर बातचीत नहीं करेगा। यदि वह बातचीत करते पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा भी ओर भी निर्देश दिए गए हैं, जिनकी पालना चालक व परिचालकों को करनी है।

-नवीन तिवाड़ी, मुख्य प्रबंधक, ब्यावर आगार