लॉयन न्यूज,बीकानेर। दिव्यांग व्यक्ति को अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसे ट्रॉयल के वक्त अशक्त यान साथ लाना भी जरूरी नहीं होगा। पहले परिवहन अधिकारी इसी वाहन पर ट्रॉयल लेकर लाइसेंस जारी करते थे। अब महकमे ने दिव्यांग को लाइसेंस देने के लिए नियमों में राहत दी है।

विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला दिव्यांग अगर साधारण वाहन पर ट्रॉयल देकर टेस्ट पास करता है। तब भी उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले दिव्यांग को अशक्त यान पर ही ट्रॉयल दे के लिए लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर वह साधारण वाहन लाता है तो उसे वैलिड नहीं मानते थे। मामला अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद विभाग में अब आदेश में राहत देते हुए निर्देश जारी किए हैं।

एलएमवी लाइसेंस धारक चला सकेगा टैक्सी
परिवहन विभाग ने दूसरा बदलाव यह किया गया है कि अब एलएमवी लाइसेंस धारक भी टैक्सी नंबर की गाड़ी चला सकेंगे। बशर्ते वह वाहन 7500 किलो तक वेट का होना चाहिए। इनमें कार, पिकअप, जीप, टाटा 407 समेत कई अन्य वाहन शामिल हैं। पहले इन वाहनों को चलाने के लिए कामर्शियल लाइसेंस ही अनिवार्य था। बीमा कंपनियां के एतराज जताने पर यह बदलाव किया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं।