लॉयन न्यूज नेटवर्क। एसआई भर्ती पेपरलीक केस में हाईकोर्ट ने सीएमएम कोर्ट के 11 ट्रेनी एसआई और कॉन्स्टेबल को जमानत पर रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने पहले से गिरफ्तार 14 आरोपियों के संबंध में तथ्य जांचने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे, तो उस रिपोर्ट के आने से पहले कोर्ट को इन आरोपियों को लेकर डिफरेंट व्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि पहले से लंबित जांच के साथ-साथ इन 12 आरोपियों की गिरफ्तारी के तथ्यों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सीएमएम कोर्ट में पेश करें। वहीं, रिपोर्ट आने के बाद सीएमएम कोर्ट अवैध हिरासत के बिंदू को तय करें।

दरअसल, जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और एक कॉन्स्टेबल को 12 अप्रैल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। जिस पर हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक सप्ताह में मामले की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे।