बिना विवाह के बनी मां मामला
साइड स्टोरी- रोशन बाफना
लॉयन न्यूज, बीकानेर। बिना विवाह के एक नाबालिग के मां बनने के प्रकरण में नाबालिग का मेडिकल आज हो गया है। वहीं 164 के बयान भी न्यायालय में हो गए। नाबालिग ने बयान दिया था कि नवजात बच्चे का अवैध पिता उसका पड़ोसी ही है। कोलायत पुलिस ने मंगलवार को डीएनए टेस्टिंग के लिए भी सैंपल ले लिए थे। उल्लेखनीय है कि बच्चे का डीएनए मां-बाप से मिलता है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष रखने के लिए डीएनए सबसे पुख्ता सबूत माना जाएगा, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। लेकिन मामले में नई साइड स्टोरी भी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग से संबंध बनाते हुए उसे मां बनाने का यह आरोपी सजा से बच भी सकता है। चूंकि मामला केवल नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि पीडि़ता को बच्चा भी हो गया है, ऐसे में बच्चे के भविष्य को देखते हुए इस निर्णय पर भी विचार हो सकता है। हालांकि अभी तक पीडि़ता नाबालिग है, जो कि कुछ महीनों में बालिग हो जाएगी। लेकिन इस विचार में सबसे बड़ी बाधा, आरोपी युवक का शादीशुदा होना है। अगर पीडि़ता से आरोपी की शादी होती है तो बच्चे और पीडि़ता का भविष्य तो बच जाएगा, लेकिन जिससे आरोपी की शादी हो रखी है, वह परिवार मानेगा या नहीं, यह तय नहीं है। हालांकि युवक की शादी मामले में भी साइड स्टोरी घूम सकती है। सूत्रों का कहना है कि जिससे युवक की शादी हो रखी है, वह भी शादी के समय बालिग नहीं थी। इस उलझा मामला कहां घूमता है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन शादी का विचार कहीं भी खत्म होता है तो आरोपी युवक को सजा होगी। चूंकि किसी भी नाबालिग से उसकी सहमति अथवा असहमति दोनों ही स्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय अपराध है।