नई दिल्ली। सेलफोन बनाने वाली कम्पनियां आगामी एक जनवरी से भारत में बिना पैनिक बटन के मोबाइल फोन की बिक्री नहीं कर सकेंगी। केन्द्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केन्द्रीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार एक जनवरी 2017 से देश के बाजारों में बिना पैनिक बटन वाले मोबाइल फोन की बिक्री नहीं हो सकेगी।

ये दो बटन पैनिक बटन बनाने होंगे

अधिसूचना के अनुसार फोन निर्माताओं को फोन में पांच और नौ नम्बर के बटन पैनिक बटन बनाने होंगे। ये बटन दबाते ही संकट में फं से मोबाइल धारक के पास पुलिस तत्काल पहुंच जाएगी। यही नहीं एक जनवरी 2018 से सभी मोबाइल में जीपीएस नैवीगेशन सिस्टम भी अनिवार्य कर दिया गया है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2018 की शुरुआत से बिकने वाले सभी फोनो में जीपीएस नैवीगेशन सिस्टम बना बनाया होना चाहिए।

महिलाओं को मिलेगी सुरक्षा

प्रसाद ने यहां एक बयान में कहा कि प्रौद्योगिकी का एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है और महिला सुरक्षा के लिए इसके इस्तेमाल से और बेहतर क्या होगा। एक जनवरी 2017 से बिना पैनिक बटन की व्यवस्था वाला कोई मोबाइल फोन नहीं बिकेगा।  वहीं एक जनवरी 2018 से मोबाइल फोनों में बना बनाया (इनबिल्ट) जीपीएस भी होना चाहिए। इस बारे में एक अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की गई है। इसके अनुसार एक जनवरी 2017 से देश में केवल वही फीचर फोन बिकेंगे जिनमें पांच या नौ नंबर बटन को लंबे समय तक दबाने पर इमरजेंसी कॉल का प्रावधान होगा। इसी तरह स्माटज़्फोन में भी इमरजेंसी कॉल बटन का प्रावधान करना अनिवार्य है। एक जनवरी 2018 से सभी मोबाइल हैंडसेट में जीपीएस प्रणाली अनिवार्य की गई है।