सस्पेंड ही रहेंगे उत्तराखंड के बागी MLAs, HC के बाद SC ने भी नहीं दिया ये हक



देहरादून। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी हुए 9 विधायक सस्पेंड ही रहेंगे। वे मंगलवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं कर पाएंगे। सोमवार को हाईकोर्ट में मेंबरशिप बहाली की मांग खारिज होने के बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन वहां से भी इनकी अर्जी खारिज हो गई। कोर्ट के फैसले को पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए राहत भरा बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने खारिज की विधायकों की अर्जी…
– सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डिसीजन को कन्फर्म किया है।
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल असेंबली में होने वाले ट्रस्ट वोट में कांग्रेस के बागी 9 विधायक हिस्सा नहीं लेंगे।
– इस डिसीजन को पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए एडवान्टेज बताया जा रहा है। उन्हें कल ट्रस्ट वोट के दौरान सिर्फ 31 विधायकों का सपोर्ट प्रूव करना है।
– स्पीकर ने इन बागी विधायकों को डिस्क्वालिफाई करार दिया था।
– विधायकों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बदलने की मांग खारिज कर दी।
– इसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
– सुप्रीम कोर्ट अब इन विधायकों की पिटिशन पर 12 मई को दोबारा सुनवाई करेगा।
दो घंटे के लिए प्रेसिडेंट रूल हटेगा
– राज्य में अभी प्रेसिडेंट रूल लागू है। लेकिन कल ट्रस्ट वोट के लिए इसे 2 घंटे के लिए सस्पेंड किया जाएगा।
– सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही इसके लिए ऑर्डर किया था। कोर्ट ने वोटिंग के लिए एक नैचुरल ऑब्जर्वर अप्वॉइंट किया है।
फैसले पर क्या बोले हरीश रावत?
– ‘आज हमें न्याय मिला है। मुझे यकीन है कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट और फ्यूचर में भी हमें न्याय मिलता रहेगा।’
– रावत को सीबीआई ने समन भेजकर रिश्वत के आरोप में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था।
– रावत ने इस पर एजेंसी को जवाब दिया है कि वे ट्रस्ट वोट खत्म होने तक देहरादून में रहेंगे।
बागी विधायक क्या बोले?
–बागी विधायक और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने राज्य में फ्रेश इलेक्शन की मांग की है।
–बहुगुणा ने माना कि कोर्ट का फैसला हरीश रावत के लिए राहत लेकर आया है।
– उन्होंने कहा- एक-दो सीटें भी ट्रस्ट वोट तय कर सकती हैं। इसलिए गवर्नर को हाउस को डिसॉल्व कर देना चाहिए।