पहले HC ने खारिज की याचिका, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा



नई दिल्ली। उत्तराखंड के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द ही बरकरार रखा है। अब बागी मंगलवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। जानकारी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को सदस्यता रद्द करने के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया था।

जिसके बाद बागियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही याचिका दायर की थी। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बागियों को शक्ति परीक्षण में नहीं रहने का आदेश दिया।
रावत को राहत
बागियों के शक्ति परीक्षण में नहीं होने के चलते अब रावत को कुछ राहत मिलेगी। बागियों के नहीं होने से भाजपा को बहुमत साबित करने में परेशानी हो सकती है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान बसपा, निर्दलीय और यूकेडी के विधायक उसका साथ देंगे।