हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास





भरतपुर। न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीडऩ प्रकरण भरतपुर की पीठासीन अधिकारी अर्चना मिश्रा ने हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2010 में अटलबंध थाने में पिता बबलू ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री द्रौपदी को जयपुर निवासी मनीष शादी का झांसा देकर मय जेवरात व रुपए के साथ भगा ले गया है। अनुसंधान के दौरान पता चला कि द्रोपदी से प्रेम संंबंध होने के कारण वह उसे बहला फुसला कर ले गया और उससे पीछा छुड़ाने के कारण बांदीकुई के पास टे्रन से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने धारा 302 में चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 18 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने आरोपित मनीष पुत्र किशन सिंह प्रजापति निवासी रवीन्द्र नगर, जगतपुर थाना प्रताप नगर जयपुर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नरेश सैन ने की।
