पाली. बाली के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बाली नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष, दो अधिशासी अधिकारियों, तहसीलदार, दलालों और नगरपालिका के कार्मिकों समेत 18 जनों पर भूखण्ड हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी, डकैती और पद का दुरुपयोग समेत कई आरोपों में बाली थाना पुलिस ने प्रकरण
पुलिस के अनुसार सेसली निवासी परिवादी चेलाराम एवं राईंगाराम ने एडवोकेट शैलेन्द्रसिंह चौहान के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया। मजिस्ट्रेट ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बाली चुन्नीलाल चौधरी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ब्रजमोहन त्रिपाठी, मौजूदा ईओ महिपालसिंह सोलंकी, तत्कालीन तहसीलदार सत्यपालसिंह, सरकारी कर्मचारी ईश्वरसिंह, लीलाधर त्रिवेदी, नगरपालिका के कर्मचारी ओम दाधीच, जगदीश प्रजापत, छगनलाल डांगी, चरणदास वाल्मीकि, हरभजन वाल्मीकि, वकील तेजकरण व्यास, टाइपिस्ट चन्द्रकांत वैष्णव, भूखण्ड विक्रेता मीठालाल, विक्रम कुमार, देवेन्द्र कुमार, सुरेश जैन, मुख्तार प्रवीण कुमार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
धोखे से बेचा था भूखंड
परिवादियों का आरोप है कि बाली में मुख्य सादड़ी रोड पर एक भूखण्ड उन्होंने खरीदा। आरोपितों ने मिलकर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखे में रखकर उसे यह भूखण्ड बेच दिया। इसके बाद उसने भूखण्ड की चारदीवारी करवाई। जब उसने पट्टे में शुद्धिकरण के लिए राशि जमा करवाकर आग्रह किया तो नगरपालिका प्रशासन ने उसके निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री ट्रैक्टर में डालकर ले गए।