नई दिल्ली। भारत में प्लेन हाईजेक करने वाले अपहरणकर्ताओं को अब मृत्युदंड मिलेगा। प्लेन हाईजेक की घटनाओं से सख्ती से निबटने के प्रावधानों वाले ‘विमान अपहरण निरोधक विधेयक 2016’ को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई।

लोकसभा में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।  इस विधेयक को राज्यसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक में सरकार को ऐसे मामलों से निबटने के लिए और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत अब ऐसे मामलों में केवल विमान यात्रियों और चालक दल के सदस्य ही नहीं बल्कि हवाई अड्डों के ग्राउंड स्टाफ के मारे जाने पर भी अपरहरणकर्ताओं को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि देश के अंदर विमान अपहरण की अब तक 18 घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए तय की गई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नए विधेयक के जरिए ऐसी वारदातों से निबटने के लिए ज्यादा सख्त और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विमान अपरहण की घटनाओं से निबटने के लिए आपात योजना बनाई गई है लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।