अब कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा रुपए कटेंगे, नई व्यवस्था एक मई से लागू



जयपुर। पेंशनर मेडिकल कोष के लिए अब कर्मचारियों के वेतन से 9 से लेकर 30 रुपए तक अधिक काटे जाएंगे। इसके अनुसार सात हजार रुपए से कम मूल वेतन वालों से हर महीने 188 रुपए और 21 हजार रुपए से अधिक मूल वेतन वालों से 625 रुपए अंशदान काटा जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2008 के नियमों के तहत सात हजार रुपए से कम और 1998 के नियमों के तहत तीन हजार रुपए से कम मूल वेतन वालों से अब 179 की बजाय 188 रुपए और 2008 के नियमों के तहत 21 हजार से अधिक, 1998 के नियमों के तहत 9 हजार से अधिक मूल वेतन वालों से अब 595 रुपए की बजाय 625 रुपए काटे जाएंगे।इसी तरह 298 रुपए अंशदान को बढ़ाकर 313 रुपए और 447 रुपए अंशदान को बढ़ाकर 470 रुपए कर दिया गया है। नई व्यवस्था एक मई से लागू मानी जाएगी।
