जयपुर।  बाल विवाह को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के कई सदस्य भी इस प्रथा से अछूते नहीं रहे हैं।

14  वीं विधानसभा के 200  सदस्यों में से 70 सदस्य विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु से पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। कानून बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इनमें सात महिला सदस्य भी शामिल हैं।

राज्य मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री युनूस खान, सुरेन्द्र गोयल, ओटाराम देवासी, सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, राजकुमार रिणवां का विवाह 20 साल की उम्र से पहले हो गया था।

यह जोड़ा भी था नाबालिग

13वीं और 14 वीं विधानसभा में जीत कर रिकॉर्ड बनाने वाले डॉ.किरोड़ीलाल मीणा और उनकी पत्नी गोलमा देवी भी बाल अवस्था में ही विवाह बंधन में बंध गए थे। दोनों की शादी 3 मार्च, 1961  को हुई। जब गोलमादेवी 11 साल तीन माह और डॉ. किरोड़ी नौ साल चार माह के थे।

सात महिला विधायकों का बाल विवाह

वहीं 27  महिला विधायकों में से 7 का विवाह ‘बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इनमें सूर्यकांता व्यास, सुशील कंवर, कमसा, शिमला देवी, गोलमादेवी, राजकुमारी और संजना आगरी शामिल हैं।

सबसे युवा सदस्य का भी बाल विवाह

वहीं सबसे युवा सदस्य कैलाश वर्मा विवाह के समय 15  साल नौ माह के थे। 14 वीं विधानसभा के ज्यादातर वरिष्ठ सदस्य इनमें माणकचंद सुराणा, सूर्यकांता व्यास, नारायण सिंह, डॉ. किरोड़ीलाल शामिल हैं, का विवाह 16 साल की उम्र से पहले हो गया था।

सुराणा का विवाह आठ दिसंबर, 1945 को आजादी से पूर्व हुआ था, जब वे मात्र 13 साल के थे। सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य सूर्यकांता व्यास का विवाह भी 12 साल की उम्र में 1950 में हो गया था।

प्रदेश में लागू कानून के तहत विवाह को कानूनी मान्यता तब ही मिल सकती है, जबकि विवाह के समय लड़की की आयु 18 और पुरुष की 21 साल हो। कम उम्र में शादी के रिवाजों की चपेट में आए यह जनप्रतिनिधि हालांकि अब बाल विवाह को कुरीति बताकर इसका विरोध करते हैं।

इन्होंने छुपाई शादी की तारीख

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने अपनी प्रोफाइल में शादी की तिथि नहीं दी है। वहीं कैलाश चौधरी, रामलाल गुर्जर, गोपाल जोशी, देवेंद्र कटारा, प्रेमचंद बैरवा, राजकुमार शर्मा, धनश्याम, फूलचंद मीणा ने अपनी शादी की तारीख प्रोफाइल में नहीं दी हुई।

63 पुरुष विधायकों का बाल विवाह

विधानसभा के 133 पुरुष विधायकों में से 63 की उम्र विवाह के समय बाल विवाह कानून के अनुसार निर्धारित से कम थी। इनमें युनूस खान, ओटाराम देवासी, राजकुमार रिणवां, सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, सुरेन्द्र गोयल, रामनारायण, शंकर सिंह रावत, मास्टर मामन सिंह, रामहेत यादव, धर्मपाल चौधरी, जयराम जाटव, नवनीत लाल, भीमाभाई, गोपाललाल, रामपाल, मेवाराम, हम्मीर सिंह, लादूराम विश्नोई, भजनलाल, बच्चू सिंह, माणकचंद सुराणा, किशनाराम, अर्जुनलाल जीनगर, मनोज कुमार न्यागली, खेमाराम, ओमप्रकाश हुडला, शंकरलाल शर्मा, डॉ. किरोड़ीलाल, गिरिराज सिंह, राजेन्द्र सिंह भादू, फूलचंद भिंडा, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, जगदीश मीणा, कैलाश वर्मा, सुखराम विश्नोई, नरेन्द्र नागर, कंवरलाल, श्रवण कुमार, नरेंद्र कुमार, दर्शन सिंह, हबीबुर्रहमान, विद्याशंकर नंदवाना, हरीसिंह रावत, मान सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, रतन जलधारी, नारायण सिंह, प्रेमसिंह बाजौर, हरलाल सिंह खर्रा, श्यामराम गरसिया, जगसीराम, हीरालाल निवाई, राजेन्द्र गुर्जर, प्रतापलाल भील, हीरालाल, डालचंद, अमृतीलाल, नरेन्द्र नागर , सुंदरलाल, पब्बाराम, केसाराम चौधरी, गौतम लाल  शामिल हैं